सिनेमाघर में सस्ती हो सकती हैं खाने-पीने की चीजें:GST काउंसिल की मीटिंग 11 जुलाई को, कैंसर की दवाएं टैक्स फ्री होने की उम्मीद

सिनेमाघर में सस्ती हो सकती हैं खाने-पीने की चीजें:GST काउंसिल की मीटिंग 11 जुलाई को, कैंसर की दवाएं टैक्स फ्री होने की उम्मीद

गुड्स एंड सर्विस टेक्स (GST) काउंसिल की 50वीं बैठक 11 जुलाई को होने वाली है। इसमें कई चीजों पर टैक्स की दरों में कटौती की जा सकती है। बैठक में काउंसिल से सिनेमाघरों में मिलने वाले फूड आइटम्स और ड्रिंक्स पर GST घटाने की उम्मीद है और कैंसर की दवा पर भी टैक्स छूट दी जा सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उम्मीद की जा रही है कि काउंसिल सिनेमाघरों में सर्व किए जाने वाले फूड आइटम्स और ड्रिंक्स पर मौजूदा समय में लगने वाले GST को 18% से घटाकर 5% कर सकती है।

इसके अलावा मूवी टिकिट के साथ ही पॉर्पकॉर्न और ड्रिंक्स जैसे फूड आइटम को कंबाइन करके बेचा जाए तो मूल प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स लगाने का सुझाव भी दिया गया है। सिनेमा घरों के मालिक इसे लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं।

कैंसर की दवा को GST फ्री करने की मांग
कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब (Dinutuximab) पर भी टैक्स छूट दिए जाने का एलान हो सकता है। फिटमेंट कमेटी का कहना कि, ‘जिस दवा की कीमत 26 लाख हो और क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाते हों उसे GST के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पर सहमति जता चुके हैं। हालांकि गोवा ने इस पर 18% टैक्स रखने का सुझाव दिया है। इस दवाई पर अभी 12% GST लगता है।

इन पर भी टैक्स कम करने का प्रपोजल

  • फिटमेंट कमेटी में केंद्र और अलग-अलग राज्यों के टैक्स ऑफिसर शामिल हैं। इस कमेटी GST काउंसिल को कई सिफारिशें दी हैं।
  • खास मेडिकल जरूरतों और इलाज के लिए इम्पोर्ट होने वाले प्रोडक्ट और दवाओं को भी GST के दायरे से बाहर किया जा सकता है।
  • सेटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस देने वाली प्राइवेट कंपनियों को GST के दायरे से बाहर किया जा सकता है और सेस 22% करने की मांग है।
  • मीटिंग में ये भी साफ किया जाएगा कि किसान जब कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉटन बेचते हैं, तो उस पर GST लगेगी या नहीं।
  • काउंसिल ऑनलाइन गैमिंग, घुड़ दौड़ और कसीनों पर भी 28% GST लगाने पर फैसला सुना सकती है।
  • इसके साथ ही मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, पापड़, फ्लेक्स फ्यूल पान मसाला और तंबाकू पर GST को लेकर भी क्लैरिटी दी जाएगी।

जून में हुआ था 1.61 लाख करोड़ का GST कलेक्शन
सरकार ने जून 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 1.61 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें लगभग 12% बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जून 2022 में 1.44 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। वहीं, एक महीने पहले मई 2023 में ये 1.57 लाख करोड़ रुपए रहा था।

वित्त मत्रांलय के अनुसार, इस GST कलेक्शन में CGST के रूप में 31,013 करोड़ रुपए, SGST से 38,292 करोड़ रुपए और IGST के रूप में 80,292 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। IGST की राशि में 39,035 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात पर लगने वाले टैक्स के रूप में वसूला गया है।

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कैसा रहा GST कलेक्शन
पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात की जाए तो इसमें टोटल 18.10 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। इसके आधार पर हर महीने GST कलेक्शन का औसत आंकड़ा 1.51 लाख करोड़ रुपए रहा था। वहीं, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में GST का ग्रॉस रेवेन्यू, इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की तुलना में 22% ज्यादा रहा था।

6 साल पहले लागू हुआ था GST
GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (वैट), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 6 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं। हालांकि, गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% टैक्स लगता है।

Source: ln.run/h7ssM

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