सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संसद में अपमानजनक बयान देना अपराध नहीं:सांसदों-विधायकों को बोलने की पूरी आजादी; कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते
सुप्रीम कोर्ट ने संसद में अपमानजनक बयानबाजी को अपराध मानने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 अक्टूबर) को कहा कि सदन के भीतर राजनीतिक विरोधियों के लिए अपमानजनक बयान देना कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रस्ताव में कहा गया था कि संसद और विधानसभाओं में…