स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश:पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को देने होंगे 380 करोड़ रुपए, भुगतान के लिए अधिक मोहलत देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (7 जुलाई) को स्पाइसजेट लिमिटेड को अपने पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पाइसजेट को भुगतान के लिए और समय देने से भी इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये बिजनेस कम्युनिटी में…